
ऋषिकेश 10 अक्टूबर
गजेंद्र सिंह
उत्तराखंड व्यावसायिक डेयरी परिसर अनुज्ञाकरण नियमावली 2024 के अंतर्गत नगर निगम ऋषिकेश क्षेत्र में 70 डेरियों का चिन्हिकरण किया गया। चिन्हित व्यावसायिक डेरी में रखे गए पशुओं का पशुपालन विभाग के सहयोग से टैकिंग का कार्य पूर्ण कराया गया। इस मौके पर महापौर शंभू पासवान, गोपाल राम बिनवाल नगर आयुक्त स्थानीय पार्षद तनु तिवतिया पशु प्रभारी अमित नेगी ,पशु चिकित्सा अधिकारी अमित कुमार की उपस्थिति में आवास विकास क्षेत्र ऋषिकेश से डेयरी संचालकों को अनुज्ञा पत्र /लाइसेंस निर्गत किये गये और तीन डेरी संचालको को अनुज्ञा पत्र /लाइसेंस जारी किया गया। यह प्रक्रिया आगे लगातार जारी रहेगी और एक माह के अंदर सभी डेयरी व्यवसायको का पंजीकरण किया जाएगा तथा टेकिंग की जाएगी। उप विधि के अंतर्गत पंजीकरण शुल्क एवं नियमावली का उल्लंघन करने पर जुर्माना का प्रावधान रखा गया है। रजिस्ट्रेशन शुल्क आगामी 5 वर्षों के लिए प्रति पशु 1000 है। सभी व्यवसायिक डेयरी चालकों को अपने पशुओं का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। यदि कोई डेयरी संचालक बिना रजिस्ट्रेशन के डेयरी का संचालन करता है तो ऐसे संचालकों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई से नगर निगम की आय में वृद्धि के साथ-साथ कोई भी डेरी संचालक अपने पशुओं को सार्वजनिक स्थलों में खुला नहीं छोड़ पायेगा तथा पशु क्रूरता एवं गंदगी नहीं करेगा। ऐसा कृत्य करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। सभी डेरी व्यवसायक समय रहते माह अक्टूबर 2025 तक अपने व्यावसायिक डेयरी का रजिस्ट्रेशन कराना सुनिश्चित कर लें।
