ऋषिकेश 8 नवम्बर
गजेंद्र सिंह
7 नवंबर को पुलिस को जिलाधिकारी कार्यालय से प्राप्त उप्र गुंडा नियंत्रण अधिनियम-1970 धारा- 3/4 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम से संबंधित अभियुक्त नगर पंचायत स्वर्गाश्रम के निवर्तमान अध्यक्ष माधव अग्रवाल पुत्र इंद्रप्रकाश, निवासी भारत साधु समाज लक्ष्मण झूला जनपद पौड़ी गढ़वाल व मुरली शर्मा पुत्र कन्हैया लाल निवासी गीता भवन लक्ष्मण झूला जनपद पौड़ी गढ़वाल के विरूद्ध 6 माह के लिए जिला बदर किए जाने संबंधी आदेश प्राप्त हुआ था। जिसके क्रम मे लक्ष्मण झूला पुलिस टीम द्वारा उक्त दोनों अभियुक्तों के घर दबिश देकर तलाश किया गया तो दोनों अपने घर पर मौजूद नहीं मिले। उनके परिजनों को इस सम्बन्ध में अवगत कराया कि न्यायालय द्वारा प्राप्त जिला बदर के आदेश के तहत 6 माह तक उक्त अभियुक्त जिले की सीमा में प्रवेश नहीं करेंगे। पुलिस ने नोटिस की प्रतियां दोनों के घर के बाहर चस्पा की है।