नरेंद्रनगर 02 सितम्बर
गजेंद्र सिंह
न्यायिक मजिस्ट्रेट नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल ने 5 वर्ष बाद शराब तस्कर के दो आरोपियों को 6-6 वर्ष का कारावास तथा दोनों पर एक लाख नब्बे हजार रूपये का अर्थ दंड की सजा सुनाई है।
आवकारी निरिक्षक प्रेरणा बिष्ट ने 2 दिसम्बर 2019 को ढालवाला में रोड चैकिंग के दौरान एक इनोवा कार न0 D L 4CAE 2476 से 400 बोतल अंग्रेजी शराब की बोतलें बरामद की गई थी। जिसे आरोपी हरियाणा से उत्तराखंड ला रहे थे। जिसमें आरोपी राहुल पुत्र सतवीर निवासी असौदा हरियाणा तथा विष्णु राम पुत्र चरण सिंह निवासी झांजर हरियाणा को गिरफ्तार किया गया था। उक्त प्रकरण पर न्यायिक मजिस्ट्रेट नरेंद्र नगर ने शराब तस्कर के आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम 63 के अंतर्गत दोनों आरोपियों को 6-6 वर्ष का कारावास तथा दोनों पर एक लाख नब्बे हजार रूपये का अर्थ दंड की सजा सुनाई है।