
नैनीताल 3 जनवरी
गजेंद्र सिंह
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निकाय और पंचायत चुनाव आरक्षण के मामले में 48 घंटे में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह आदेश आरक्षण नियमावली 2024 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के बाद दिया गया है।
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि राज्य सरकार के पास नियमावली बनाने का अधिकार नहीं है, और 2024 की आरक्षण संबंधी नियमावली गलत है। इसलिए, उन्होंने निकायों के लिए दोबारा आरक्षण तय करने की मांग की है।
मामले में अल्मोड़ा नगर निगम, धारचूला नगर पालिका, गुप्तकाशी नगर पंचायत, और उत्तरकाशी नगर पालिका में अध्यक्ष और मेयर के पदों के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण को चुनौती दी गई है। उच्च न्यायालय ने सभी पक्षों को सुनने के बाद मामले को सोमवार, 6 जनवरी को फिर से सुनवाई के लिए रख दिया है।
