

देहरादून 27 जनवरी
गजेंद्र सिंह
सम्मान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने वाला उत्तराखंड देश में बना प्रथम राज्य मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक सदन में आयोजित समारोह में समान नागरिक संहिता (UCC) की अधिसूचना जारी की और यूसीसी पोर्टल का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर यूसीसी नियमावली बुकलेट का विमोचन भी किया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तय करने के लिए विशेषज्ञ कमेटी ने 2.35 लाख लोगों से संपर्क किया। उन्होंने कहा कि यूसीसी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कानूनी भेदभाव समाप्त करने का संवैधानिक उपाय है, इसके जरिए सभी नागरिकों को समान अधिकार देने का प्रयास किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यूसीसी किसी भी धर्म या पंथ के खिलाफ नहीं है। यह समाज की कुप्रथाओं को मिटाकर, समानता से समरसता कायम करने का कानूनी प्रयास है। उन्होंने कहा कि अब सभी धर्मों में लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम उम्र 21 और लड़कियों के लिए 18 कर दी गई है। साथ ही पति या पत्नी के रहते दूसरे विवाह को प्रतिबंध किया गया है।
मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि अब प्रदेश में प्रति वर्ष 27 जनवरी को समान नागरिक संहिता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस अवसर पर यूसीसी नियमावली समिति के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह ने यूसीसी नियमावली के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
